छह पीड़ितों को साढ़े बारह लाख रुपए मिलेगी प्रतिकर राशि
दो आवेदकों को निःशुल्क पैरवी के लिए वकील मिलेंगे
कासं/अजमेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पीड़ित प्रतिकर योजना की बैठक में बुधवार को 6 प्रकरणों के पीड़ितों में 12 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि देने और दो प्रकरण में निःशुल्क पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त कर विधिक सेवा प्रदान करने का निर्णय हुआ है। प्रतिकर राशि प्राप्त करने वालों में चार एसिड प्रकरण के पीड़ित हैं।
प्राधिकरण सचिव एवं अपर सेशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ढाबी के अनुसार बुधवार को प्राधिकरण अध्यक्ष सेशन
न्यायाधीश श्रीमती संगीता शर्मा की अध्यक्षता में हुई मासिक बैठक में पीड़ित प्रतिकर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर चर्चा हुई। जिनमें से एसिड पीड़ित 4 व अन्य प्रकरणों के दो पीड़ितों को साढ़े बारह लाख रुपए प्रतिकर देने का निर्णय किया गया। इसी तरह निःशुल्क पैरवी के आवेदनों पर चचर्चा की दो आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश राजीव बिजलानी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के
न्यायाधीश नीरज भारद्वाज, श्रम न्यायालय की न्यायाधीश अनुपमा राजीव बिजलानी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट व्यावर के प्रतिनिधि एमके बालोत, जिला मजिस्ट्रेट केकड़ी के प्रतिनिध गुरु प्रसाद तंवर, पुलिस अधीक्षक व्यावर नरेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक केकड़ी के प्रतिनिधि हर्षित शर्मा, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़, लोक अभियोजक विवेक पाराशर, मनोनीत सदस्य तारा मीणा आदि उपस्थित थे।