जिला बार एसोसिएशन • साधारण सभा में कहा-मौजूदा कार्यकाल 2 साल जिला बार चुनाव को लेकर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय

जिला बार एसोसिएशन की साधारण सभा सोमवार को बार अध्यक्ष चंद्रभानसिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। बार सचिव राजेश कुमार यादव ने बताया कि बार के चुनाव के संबंध में जो लॉ कमेटी द्वारा चुनाव कराने का संदेश अधिवक्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुपों पर चल रहा है, वह बार के संविधान एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध है।
सचिव के अनुसार चुनाव के विषय से पंबंधित कोई लॉ कमेटी गठित नहीं ६ई है और ना ही चुनाव से संबंधित मामला लॉ कमेटी को बार एसोसिएशन अजमेर द्वारा प्रेषित किया गया है। कोई सदस्य बार एसोसिएशन के विरुद्ध वकीलों में आपसी विरोधाभास करता है अथवा साथी अधिवक्ताओं को भ्रामक जानकारी देता या गुमराह करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सदस्यता निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी।
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं बार एसोसिएशन अजमेर के संविधान अनुसार
बार एसोसिएशन का कार्यकाल 2 वर्ष का है। इस संविधान अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सचिव के अनुसार अजमेर बार एसोसिएशन का संचालन स्वयं के संविधान एवं नियमों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2009 में तत्कालीन अध्यक्ष देवकीनंदन शर्मा सचिव विवेक पाराशर एवं कोषाध्यक्ष रूपेंद्र कुमार परिहार इत्यादि के द्वारा संशोधित संविधान को रजिस्टर संस्थाएं अजमेर में प्रस्तुत किया गया था।
यह संविधान अब भी प्रभावी है। साधारण सभा में वैधानिक तथ्यों की ओर ध्यानाकृष्ट करायाः संशोधित संविधान को जिला बार एसोसिएशन द्वारा लागू किया गया है। पूर्व में बार एसोसिएशन का कार्यकाल 1 वर्ष हुआ करता था। 8 फरवरी 2009 को संशोधित संविधान जनरल मीटिंग में पास किया गया जिसमें बार एसोसिएशन का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़कर 2 वर्ष किया गया। वर्ष 2023 में एक डिवीजन बेंच में गुंजन कुमार कुमावत बनाम बार काउंसिल आफ राजस्थान व अन्य के मामले में पेश याचिका के निर्णय का भी हवाला दिया गया।
राजस्व मंडल बार चुनाव 13
को, मूलचंद चुनाव आयुक्त राजस्थान राजस्व मंडल बार एसोसिएशन
के सालाना चुनाव 13 दिसंबर को होंगे। चुनाव को लेकर सोमवार को बार सभागार में साधारण सभा आयोजित की कई। सर्वसम्मति से चुनाव का निर्णय लिया गया। मूलचंद शर्मा को चुनाव आयुक्त, रघुनाथसिंह राठौड़ एवं मानसिंह रावत को सहायक चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। सदस्यता शुल्क जमा करवाने वाले नए सदस्य भी बनाए गए। वन बार वन वोट के लिए शपथ पत्र लेते हुए वोटिंग राइट दिए गए। पूर्व में वोटिंग राइट रखने वाले सदस्यों द्वारा यदि अपने वोटिंग राइट में परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो शपथ पत्र, लिखित सूचना देनी होगी। बैठक में बार कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल हुए। चुनाव को लेकर उम्मीदवार वकीलों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे।

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