वकील की मृत्यु पर आश्रित को अब दो लाख रुपए आर्थिक मदद देगी जिला बार

अस्पताल में भर्ती होने पर भी मिलेगी मदद, जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित
कार्य/अजमेर।
जिला बार एसोसिएशन की गुरुवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में वकील की मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की जगह दो लाख रुपए और वकील व उसकी पत्नी या महिला वकील व उसके पति के बीमार होकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर एक हजार रुपए प्रतिदिन की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जिला बार सचिव राजेश यादव के अनुसार कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बार उपाध्यक्ष शिवराज कुशवाहा और
सचिव यादव ने संयुक्त रूप से वकील की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को वकील कल्याण कोष से दी जाने वाली एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता बढाकर दो लाख करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि कल्याण कोष में वकीलों द्वारा दी गई राशि उक्त कार्य करने के लिए पर्याप्त है। ASSOCIATION THE BA
बैठक में उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव को सर्व सहमति से पारित कर दिया। जिसे अध्यक्ष राठौड़ व सचिव यादव ने शीघ्र की लागू करने
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OF बैठक में पुरुष वकील व उसकी पत्नी या महिला वकील और उसके पति के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें सर्व सहमति से तय हुआ कि अस्पताल में भर्ती होने पर जिला बार अधिकतम सात दिनों तक एक हजार रुपए रोज का भुगतान करेगी। उन्होंने बताया कि दोनों प्रस्ताव साधारण सभा में रखकर मंजूर कराया जाएगा।
बार अध्यक्ष राठौड़ व सचिव यादव के अनुसार गत दिवस साधारण
की जानकारी दी है।
सभा बुलाने के लिए मांग पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। जिसमें निर्णय हुआ कि मांगपत्र में अनेक बिंदु जिन वकीलों से संबंधित है। उन्हें जवाब प्रेषित कर दिया जाएगा और साधारण सभा आहूत करने के मामले में शीघ्र निर्णय किया जाएगा।
बैठक में उपाध्यक्ष गुलाब सिंह शक्तावत व शिवराज कुशवाहा, संयुक्त सचिव अनिल कुमार गौड़, कोषाध्यक्ष रोशन कुमार शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य अक्षय कुमार गोरा, बीना सुकरिया, देवी सिंह भाटी, घनश्याम चौरड़िया, हेमंत जैन, लक्ष्मण सिंह, परमेश्वर कुमार खींची, संदीप शर्मा व योगेश कुमार आदि उपस्थित थे।

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