विभिन्न पदों के लिए 43 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (दो), सचिव, सह-सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष सहित दस सदस्यीय कार्यकारिणी के कुल 17 पदों के लिए कुल 43 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा कराए हैं। जिनकी जांच और नाम वापस लेने के लिए शुक्रवार की अपराह्न तक का समय निर्धारित है। इसके बाद चुनाव अधिकारी सभी पदों के अधिकृत उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी करेंगे और 13 दिसम्बर को होने वाले मतदान की तैयारी शुरू हो जाएगी।

जिला बार के चुनाव अधिकारी एवं अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़, सहायक चुनाव अधिकारी गुलाब सिंह राजावत और चुनाव कमेटी सदस्य घनश्याम चौरड़िया के अनुसार गुरुवार अपराह्न 3 बजे तक चुनाव के लिए नामांकन भरने का समय था। एडवोकेट दीपक जैन ने उपाध्यक्ष, हेमेन्द्र सिंह राठौड़ ने सचिव, सुमित्रा पाठक ने सह-सचिव, भगवान दास ने कोषाध्यक्ष एवं इंदर सिंह तंवर, उमेश कुमार, सुनील दत्त, रचित कच्छावा, परमेश्वर कुमार खींची, लक्ष्मण सिंह, बाबूलाल शर्मा, फुरकान मोहम्मद शेख, हरचरन जीत सिंह व युसूफ मोहम्मद ने कार्यकारिणी सदस्य के नामांकन भरे हैं। शुक्रवार की सुबह सभी नामांकनों की जांच होगी और प्रत्याशी अपने नामांकन भी वापस ले सकेंगे। इसके बाद प्रत्येक पद के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी।

अब ये चुनावी मैदान में

अध्यक्ष के लिए अशोक सिंह रावत, नरेन्द्र सिंह राठौड़, धर्माराम चौधरी व राजीव जोशी, उपाध्यक्ष (दो पद) के लिए जगत सिंह, गगन वर्मा, रिजवाना एम. खान, संदीप यादव, घनश्याम सिंह सत्तावत व दीपक जैन, सचिव के लिए मनीष कुमार तंवर, दीपक गुप्ता, अनिल कुमार, दिनेश राठौड़ व हेमेन्द्र सिंह राठौड़, सह-सचिव के लिए पीयूष जैन व सुमित्रा पाठक, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए मोहित गांधी, ललित कुमार कंपावत व अनिल कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष के लिए डॉ. दीपक मूलचंदानी, भवानी सिंह मीणा व भगवान दास तथा कार्यकारिणी सदस्य (10 पद) के लिए ललित कुमार खेड़िया, महेन्द्र कुमार भाटी, योगेन्द्र सिंह, अशोक प्रशांत, बीना सुकरिया, अविनाश मालू, अशोक कुमार जांगिड़, चंद्रशेखर उजीरपरिया, अंजु चौधरी, आशुतोष शर्मा, इंदर सिंह तंवर, उमेश कुमार, सुनील दत्त, रचित कच्छावा, परमेश्वर कुमार खींची, लक्ष्मण सिंह, बाबूलाल शर्मा, फुरकान मोहम्मद शेख, हरचरणजीत सिंह व युसूफ मोहम्मद।

वोट डालने की मिली अनुमति

चुनाव अधिकारी राठौड़ के अनुसार बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने चुनाव लड़ने व मतदान करने के संबंध में एआईबीई परीक्षा पास होने की अनिवार्यता पर संशोधन करने के प्रस्ताव पर उक्त बाध्यता केवल प्रत्याशी बनने के लिए लागू है, किंतु बार कौंसिल ने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने वालों को वोट डालने का अधिकार बहाल कर दिया है। जिससे मताधिकार से वंचित होने वाले संभावित वकील खुश हो गए हैं और उनके कारण प्रभावित हो रहे चुनाव समीकरण ने फिर से नया भोड़ ले लिया है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *